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बाइक को 200, कार को सिर्फ 500 रुपये का मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार ने तय की लिमिट!
Petrol Diesel News: असम में हुए भूस्खलन की वजह से त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर आंशिक रूप से पाबंदी लगाई है।
Petrol Diesel News: यदि आपके घर में किसी के पास बाइक या कार है, या आप भी ऑफिस अपनी बाइक या कार से जाते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल, सरकार ने पेट्रोल और डीजल बेचने-खरीदने की लिमिट तय कर दी है। नए नियम के तहत दो पहिये वाहन को रोजाना 200 रुपए जबकि चार पहिये वाहन को रोजाना 500 रुपए तक का ही पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा। यह फैसला त्रिपुरा सरकार ने लिया है। बता दें, सरकार ने यह कदम राज्य तक आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने से ईंधन के भंडार में आई को कमी को देखते हुए लिया है।
दरअसल, असम के जतिंगा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन की वजह से त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं। मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा दोबारा शुरू कर दी गई थी। लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात को अभी भी स्थगित है।
अगले आदेश तक पाबंदी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा, ‘असम में हुए भूस्खलन की वजह से राज्य में पहुंचने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल के भंडार में कमी हुई है। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 1 मई से प्रदेश सरकार के अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है।’
अलग-अलग वाहनों के लिए ईंधन तय
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, ‘दो पहिया वाहन को रोजाना 200 रुपये और चार पहिया वाहन को रोजाना 500 रुपये तक का पेट्रोल दिया जा सकेगा।’ आदेश में कहा गया कि पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचें जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश: 40 और 15 लीटर ईंधन बिक्री का तय किया गया है।