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HC का DGP को निर्देश, कैराना में चुस्त हो कानून-व्यवस्था, बिना डर के लोग डाल सकें वोट
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने यूपी के प्रमुख सचिव, गृह और डीजीपी को कैराना के मतदाताओं के मतदान के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए।
कोर्ट ने कैराना और मुजफ्फरनगर के आसपास से हिन्दुओं के पलायन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा की खंडपीठ ने मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर दिया है।
अब 6 हफ्ते बाद होगी सुनवाई
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने बहस की। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी किन्तु राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। याचिका की सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।
ये मांग थी याची की
याची ने अर्जी दाखिल कर दबंग लोगों द्वारा बीजेपी को वोट देने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। मतदान निष्पक्ष कराने तथा हिन्दू वोटरों को सुरक्षित मतदान की व्यवस्था करने की मांग की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मतदान के दिन खासतौर पर कैराना व आसपास के मतदान के दिन मतदाताओं की सुरक्षा करने का आदेश दिया है।