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हाईकोर्ट ने कहा- चुनाव के दौरान निजी वाहन को कब्जे में लेने का DM को है अधिकार
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान निजी वाहन को कब्जे में लेकर चुनाव ड्यूटी में लगाने का डीएम को अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि डीएम को यह अधिकार जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा-160 के तहत मिला है।'
मेरठ के अरविंद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि डीएम को चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी में उनकी एसयूवी गाड़ी को लेने का अधिकार था।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने पारित किया है। दूसरी तरफ, एक अन्य याचिका में मेरठ के ही एक अन्य निजी वाहन को उसके चालक सहित कब्जे में लेने के डीएम की अधिकारिता को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
दूसरी याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अभय कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने याची सुमित सिंह के वाहन को कब्जे में लेने के डीएम के आदेश पर लगाई रोक को फिलहाल समाप्त कर दिया है।
इस याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में निजी वाहन को चुनाव के दौरान कब्जे में लेने के डीएम के आदेश की अधिकारिता पर मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों पर विचार नहीं किया।
वकील का कहना था कि मोटरयान अधिनियम की धारा 66 सपठित धारा 182 -ए व 2 (26) के तहत डीएम को चुनावी ड्यूटी में किसी निजी वाहन को चालक समेत कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा है तथा जवाब के बाद जिलाधिकारी द्वारा चुनाव के दौरान वाहन को कब्जे में लेने के अधिकारिता पर कोर्ट अपना निर्णय देगी।