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HC ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी MP-MLA को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज की

aman
By aman
Published on: 23 Jan 2017 2:13 PM GMT
HC ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी MP-MLA को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज की
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इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और विधायकों सहित अन्य नेताओं को विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने से रोकने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। इन नेताओं पर मुजफ्फरनगर दंगे में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है। इसी आधार पर यह याचिका दाखिल की गई थी।

कोर्ट ने याची की मांग को ठुकराते हुए कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने पर किसी को चुनाव लड़ने से रोका जाए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता वकील एमके खोखर की जनहित याचिका पर दिया है।

याचिका में बिजनौर से बीजेपी सांसद कुंवर भारतेन्द्र सिंह, सरधना (मेरठ) से विधायक संगीत सोम, शामली से विधायक सुरेश राणा, पूर्व सांसद कादिर राणा, चर्थवाल (मुजफ्फरनगर) के विधायक नूर सलीम राणा, मौलाना जमील और कांग्रेस नेता सईदुज्जमात को पक्षकार बनाकर को पक्षकार बनाकर इन्हें विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने से रोकने की मांग की गई थी।

याची का कहना था कि 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे की जांच एसआईटी से कराई गई। उसने इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ऐसे में इन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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