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अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने पर सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने पर जवाब मांगा है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अग्रिम सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
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यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस डीएस त्रिपाठी की बेंच ने वकील फारूक अहमद की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा दिया गया।
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जिसके बाद से ही महीनों से आयोग काम नहीं कर पा रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।