रामपुर तिराहा काण्ड- मुकदमे की शीघ्र सुनवाई की मांग में याचिका, सुनवाई 4 जनवरी को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना में षडयंत्र व साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में ए.सी.जे.एम. मुजफ्फरनगर की अदालत में विचाराधीन मुकदमे की शीघ्र सुनवाई मामले की चार जनवरी को होगी। कोर्ट ने याची अधिवक्ता से कोर्ट कार्यवाही की आदेश की सूची दाखिल करने को कहा है।

Anoop Ojha
Published on: 5 Dec 2018 2:23 PM GMT
रामपुर तिराहा काण्ड- मुकदमे की शीघ्र सुनवाई की मांग में याचिका, सुनवाई 4 जनवरी को
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना में षडयंत्र व साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में ए.सी.जे.एम. मुजफ्फरनगर की अदालत में विचाराधीन मुकदमे की शीघ्र सुनवाई मामले की चार जनवरी को होगी। कोर्ट ने याची अधिवक्ता से कोर्ट कार्यवाही की आदेश की सूची दाखिल करने को कहा है।

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याची का कहना है कि पिछले 24 साल से आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है। याचिका में विचाराधीन मुकदमें को समयबद्ध तरीके से यथाशीघ्र नियत अवधि में तय किये जाने की मांग की गयी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति वाई.के.श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने रवीन्द्र जुगरान की जनहित याचिका पर दिया है।

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याची का कहना है कि मुकदमे की धीमी सुनवाई से आरोपियों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। सी.बी.आई. की तरफ से अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने जनहित याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की किन्तु कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए। याचिका की अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी।

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Anoop Ojha

Anoop Ojha

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