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1984 सिख दंगा: UP सरकार ने कहा- दस गुना मुआवजा देकर किया आदेश का पालन

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By aman
Published on: 7 Nov 2017 1:09 AM GMT
1984 सिख दंगा: UP सरकार ने कहा- दस गुना मुआवजा देकर किया आदेश का पालन
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इलाहाबाद: वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मुआवजा व पुनर्वास के पैकेज को लागू करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई 10 नवम्बर को होगी।

कोर्ट ने याची से सरकार द्वारा पैकेज पूरी तरह से लागू कर दिए जाने को लेकर दाखिल जवाबी हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने श्री गुरू सिंह सभा कानपुर की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि दिल्ली में मृत परिवारों को पांच लाख रुपए दिए गए हैं। यूपी सरकार ने मोती लाल बोरा की संस्तुतियों व केन्द्र सरकार के पैकेज को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, जबकि अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी का कहना है कि राज्य सरकार ने केन्द्र के नुकसान का दस गुना मुआवजा देने के आदेश का पालन कर दिया है। याची ने जो दो नाम दिए उनकी अर्जी ही सरकार को नहीं दी गयी है। अगली सुनवाई अब 10 नवम्बर को होगी।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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