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2007 गोरखपुर दंगा: दंगे की सीडी से हुई छेड़छाड़, इसलिए सरकार ने नहीं दी योगी पर मुकदमा चलाने की अनुमति
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट 2007 के गोरखपुर दंगे में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित अन्य बीजेपी नेताओं पर अभियोग चलाने तथा दंगे की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई 27 जुलाई को करेगा।
राज्य सरकार ने याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताया कि दंगे की जो सीडी पेश की गई है उससे छेड़छाड़ की गई है। जिसके आधार पर दंगे में योगी की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत न होने के कारण प्रमुख सचिव न्याय की राय पर अभियोग चलाने की अनुमति देने से राज्य सरकार ने इंकार कर दिया है।
याची अधिवक्ता फरमान अहमद नकवी ने सरकार द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति केपी सिंह की खण्डपीठ ने परवेज परवाज की याचिका पर दिया है। याचिका में योगी आदित्यनाथ व अन्य नेताओं पर अभियोग चलाने की अनुमति देने तथा दंगे की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने मांग की गयी है। प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने कोर्ट को 4 मई 2017 को ही अभियोजन चलाने से इंकार करने के गृह सचिव के आदेश की कोर्ट को जानकारी दी थी।
इस पर कोर्ट ने याची को याचिका संशोधित करने का समय दिया था। शुक्रवार (7 जुलाई) को महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके सण्ड ने कोर्ट को जानकारी दी और मुख्य सचिव का जवाबी हलफनामा दाखिल किया। बताया कि दंगे की कथित सीडी से छेड़छाड़ हुई है। जिसके कारण सरकार ने अभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी।