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265 करोड़ के बैंक घोटाले में आरोपी की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 265 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी यूनियन बंैक आफ इण्डिया के मैनेजर मनमोहन राय छाबड़ा की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्रा ने मनमोहन राय छाबड़ा की जमानत अर्जी को स्वीकार करते

Anoop Ojha
Published on: 19 Feb 2018 10:03 PM IST
265 करोड़ के बैंक घोटाले में आरोपी की जमानत मंजूर
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 265 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी यूनियन बंैक आफ इण्डिया के मैनेजर मनमोहन राय छाबड़ा की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्रा ने मनमोहन राय छाबड़ा की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याची न तो गवाहों को धमकायेगा और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा। यही नहीं कोर्ट ने केस की सुनवाई की तिथियों पर याची को हाजिर रहने समेत कई शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया है।

मामले के अनुसार यूनियन बैंक आफ इण्डिया गाजियाबाद के मैनेजर ने पंजाब नेशनल बैंक के फर्जी बिल क्रेडिट की सुविधा पर मेसर्स सुशीला स्टील हापुड़ रोड गाजियाबाद को लोन दिया। पीएनबी द्वारा जारी क्रेडिट फैसिलिटीबिल में फर्जी संशोधन कर बैंक को धोखा दिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी। सीबीआई ने कई बैंक अधिकारियों राम सिंह ठाकुर, राजेश गुप्ता, प्रभुनाथ सिंह व रमेश कुमार छाबड़ा समेत याची को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और चार्जशीट दाखिल की।

याची छाबड़ा 20अक्टूबर 2015 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहा है कि याची अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। यह फर्म के मालिक रमेश चन्द्र गोयल भी सह अभियुक्त हैं। उसने यूनियन बैंक आफ इण्डिया जीटी रोड ब्रांच गाजियाबाद से 265 करोड़ रूपये अवैध तरीके से भुगतान ले लिया।



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Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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