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NGT के आदेश का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों पर लगा 30 लाख का जुर्माना
नोएडा: शहर में बढ़ते प्रदूषण और एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करने पर प्राधिकरण ने सात बिल्डरों पर 30 लाख 50 हजार रुपए और एक कम्यूनिटी सेंटर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 7 दिनों के भीतर एनजीटी के खाते में जमा करनी होगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की समिति ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल के सख्त निर्देश के बाद प्राधिकरण ने शहर के सभी बिल्डरों के साथ बैठक कर एनजीटी के आदेशों का पालन करने के लिए कहा था। इसके साथ ही बिल्डरों को एनजीटी की गाइडलाइंस लिखित रूप में दी गई थी। इस दौरान बिल्डरों को चेताया भी गया था कि प्राधिकरण के अधिकारी समय- समय पर उनके प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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इन पर लगा जुर्माना
प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि शहर में एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके तहत 7 बिल्डर और एक कम्यूनिटी सेंटर पर जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान छह बिल्डरों पर 5-5 लाख और एक बिल्डर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, सेक्टर-36 ए-131 पर कम्यूनिटी सेंटर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
प्राधिकरण ने एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर गोल्फ ग्रीन मैनशन्स प्राइवेट लि., लोटस ग्रीन एरेना फर्स्ट और सेकंड, गौड़ स्पोर्ट्स वूड, द जुवैल, आईवीआर प्राइम डेवलेपर्स लि., फूर्चून हैडिंग्स लि. पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना व एलडिको इंफ्राटेक्चर एंड डेवलपर लि. पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं, सेक्टर- 36 स्थित कम्यूनिटी सेंटर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।