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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामला: शुक्रवार तक परीक्षा परिणाम घोषित करने पर HC ने दिया यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश

69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में येागी सरकार को झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनउ खण्डपीठ ने 6 जनवरी को हुई लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बावत राज्य सरकार को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवायी शुक्रवार को जारी रहेगी।

Anoop Ojha
Published on: 17 Jan 2019 3:57 PM GMT
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामला: शुक्रवार तक परीक्षा परिणाम घोषित करने पर HC ने दिया यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश
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लखनऊ: 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में येागी सरकार को झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनउ खण्डपीठ ने 6 जनवरी को हुई लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बावत राज्य सरकार को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवायी शुक्रवार को जारी रहेगी।

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यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चैहान की खंडपीठ ने मोहम्मद रिजवान व अन्य की ओर से अलग अलग दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवायी करते हुए पारित किया।याचियों की ओर से वरिष्ठ एल पी मिश्रा,एच जी एस परिहार,उपेंद्र मिश्रा हाजिर हुए जबकि राज्य सरकार की अेार से मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्रीप्रकाश सिंह व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा।

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याचियों की और से राज्य सरकार की ओर से गत 7 जनवरी को जारी क्वालिफाइंग अंक को चुनौती दी गयी है। इसमें सरकार ने 65 प्रतिशत सामान्य अभ्यर्थियों के लिए व 60 प्रतिशत आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग अंक घोषित किया है। तर्क दिया गया है 1 दिसम्बर 2018 केा भर्ती के लिए विज्ञापन देते समय केाई क्वालिफाइंग अंक नहीं तय किया गया था। 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हो गयी। जिसके बाद सरकार ने नियमों में परिवर्तन करते हुए क्वालिफाइंग अंक तय कर दिये जबकि यह तय सिद्धांत है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हेाने के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया।

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बहस लंबी खिंचने के चलते समयाभाव के कारण कोर्ट ने सुनवायी शुक्रवार को जारी रखने का निर्णय लिया। इस बीच याचियों की ओर से आशंका प्रकट की गयी कि सरकार परीक्षा का परिणाम निकाल सकती है। जिस पर कोर्ट ने सरकार केा शुक्रवार तक मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दे दिया।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

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