69000 शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट ने रद्द की 2019 की चयन सूची, दोबारा बनाने का आदेश

Lucknow News : उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है।

Rajnish Verma
Published on: 16 Aug 2024 4:03 PM GMT
69000 शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट ने रद्द की 2019 की चयन सूची, दोबारा बनाने का आदेश
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Lucknow News : उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है। 2019 की चयन सूची को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को शिक्षक भर्ती 2019 चयन सूची को दोबारा बनाने का आदेश दिया है।

लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच - न्यायमूर्ति अत्ताउरहमान मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने मंगलवार 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह फैसला सुनाया था। गुरुवार को ऑर्डर की कॉपी बेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में अब तक बनाई गई सभी चयन सूचियों को रद्द कर नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया है।

Rajnish Verma

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वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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