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Sultanpur News: आप सांसद संजय सिंह को तीन माह की सजा, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sultanpur News: कोर्ट का फैसला 21 साल बाद आया है। संजय सिंह सहित सभी आरोपियों को 3 माह की सजा के साथ ही 1500 रूपया का जुर्माना देने का आदेश कोर्ट ने दिया।

Durgesh Sharma
Written By Durgesh Sharma
Published on: 11 Jan 2023 6:56 PM IST (Updated on: 11 Jan 2023 7:24 PM IST)
Sultanpur News
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Sultanpur News (Social Media)

Sultanpur News: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व MLA अनूप संडा सहित 6 लोगों को सजा सुनाई हैं। इन सभी लोगों को कोर्ट ने 3 माह की सजा दी हैं। कोर्ट का फैसला 21 साल बाद आया है। संजय सिंह सहित सभी आरोपियों को 3 माह की सजा के साथ ही 1500 रूपया का जुर्माना देने का आदेश कोर्ट ने दिया। आपको बता दें बीते माह आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 आरोपियों का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया था।

इस मामले में दर्ज हुआ था एफआईआर

गौरतलब है कि शहर के गभड़िया में 19 जून 2001 को बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और भारी विरोध प्रदर्शन किया था। सरकारी वकील वैभव पांडेय के अनुसार दरोगा अशोक सिंह ने संजय सिंह, अनूप संडा, समर्थक विजय कुमार, कमल श्रीवास्तव, संतोष कुमार व सुभाष के खिलाफ सड़क जाम करने और प्रदर्शन करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया था।

कोर्ट ने सभी आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए 17 दिसंबर 2022 की तिथि निर्धारित की थी। बीते माह यानी 22 दिसंबर 2022 को संजय सिंह, अनूप संडा समेत सभी छह आरोपी अपने वकील रुद्र प्रताप सिंह के साथ कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। वहीं मामले की सुनवाई कर रहें स्पेशल मजिस्ट्रेट ने सभी 6 आरोपियों का बयान दर्ज किया था।

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