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जौनपुर: हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है मामला

अपर सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज गैगेस्टर द्वारा बीते 23 मार्च 21 को हत्या एवं लूट के एक मुकदमे में आजीवन कारावास...

Roshni Khan
Published on: 24 March 2021 12:20 PM GMT
जौनपुर: हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है मामला
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jaunpur court (PC: social media)

जौनपुर:Additional Sessions Judge and Special Judge Gagester has been sentenced to life imprisonment and a fine of 85 thousand rupees on 23 March 21 in a case of murder and robberyइस संदर्भ में बताया गया कि वादी शिवमूरत सेठ पुत्र मंगरू सेठ की तहरीर पर मु0अ0सं0 559/01 धारा 394,302,411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद जौनपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

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आजीवन कारावास तथा 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है

अपराधों पर नियंत्रण लगाने हेतु उक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 23 मार्च 21 को अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट जौनपुर द्वारा आरोपीगण 1- विष्णु कुमार सेठ, 2-बरई उर्फ झब्लू ,3- छेदी कसाई प्रत्येक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपराध हेतु आजीवन कारावास तथा 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपित अर्थदण्ड अदा नही करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।

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प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अपराध हेतु 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपित अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा। अभियुक्तगण 1-विष्णु कुमार सेठ,2-बरई उर्फ झब्लू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 के अपराध में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि उनके सजा में समायोजित की जाएगी।

रिपोर्ट- कपिल देव मौर्य

Roshni Khan

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