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STF Mass Murder Case: बांदा में STF सामूहिक हत्याकांड के ठोकिया गैंग के सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई

STF Mass Murder Case: बांदा में ठोकिया गिरोह के छह एसटीएफ जवानों और मुखबिर की सामूहिक हत्या के मामले में 15 साल बाद फैसले की घड़ी आखिर आ ही गई है।

Anwar Raza
Report Anwar Raza
Published on: 30 Jun 2022 7:39 PM IST
All the accused of Thokia gang of STF mass murder in Banda were sentenced to life imprisonment
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बांदा: STF सामूहिक हत्याकांड के ठोकिया गैंग के सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई

Banda News: जनपद बांदा में ठोकिया गिरोह के छह एसटीएफ जवानों और मुखबिर की सामूहिक हत्या के मामले में 15 साल बाद फैसले की घड़ी आखिर आ ही गई है। एसटीएफ कमांडो हत्याकांड का फैसला 30 तारीख को आज आना था। विशेष न्यायाधीश (डकैती) ने आज इस पर फैसला सुनाते हुए सामूहिक हत्याकांड के ठोकिया गैंग के सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

15 साल पहले ठोकिया गिरोह ने छह कमांडो व एक मुखबिर की हत्या की थी

पिछले शुक्रवार को सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश नूपुर ने इसका फैसला सुनाने के लिए 30 जून मुकर्रर की थी। सुनवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अधिकांश आरोपी चित्रकूट जेल से अदालत लाए गए थे। दो-तीन आरोपी बीमारी की वजह से नहीं आ पाए थे। एक आरोपी ज्ञान सिंह हमीरपुर जेल में है। उसे भी लाया गया था।

बता दें कि यह केस यहां विशेष न्यायाधीश ( दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में चल रहा है लगभग 15 वर्षों से चल रही सुनवाई अब अंतिम पायदान में पहुंचकर फैसले के मुकाम पर आ गई है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि 21 जुलाई 2007 को मानिकपुर के जंगल में दस्यु सरगना ददुआ को उसके 10 साथियों के साथ मुठभेड़ में एसटीएफ ने मार दिया था। इसके अगली रात फतेहगंज थाना क्षेत्र (Fatehganj police station area) के जंगल से दूसरी मुठभेड़ में ठोकिया गिरोह (thokia gang) के सदस्य को मारने के बाद लौटते समय बघोलन तिराहे पर ठोकिया गिरोह ने एसटीएफ कमांडो की कार में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थीं। इसमें छह कमांडो और उनके साथ चल रहे मुखबिर की भी मौत हो गई थी।



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Shashi kant gautam

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