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UP: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने के आदेश

aman
By aman
Published on: 17 Jan 2018 4:32 AM GMT
UP: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने के आदेश
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कुशीनगर: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने 24 वर्ष पुराने एक मामले में अनुपस्थित चल रहे प्रदेश के कृष्रि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के विरुद्ध मंगलवार (16 जनवरी) को गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस आदेश के तामिला के लिए थानाध्यक्ष कसया को नोटिस भी जारी किया है।

कैबिनेट मंत्री शाही के विरुद्ध अपराध संख्या- 271-94 में धारा- 353, 506 आईपीसी के तहत कसया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। संग्रह अमीन चंद्रिका सिंह ने शाही पर आरोप लगाया था कि वह सरकारी कार्य में बांधा पहुंचा रहे हैं।

वर्ष 1994 में दर्ज मुकदमे का परीक्षण वर्ष 2004 में मुकदमा नंबर 1970 से शुरू हुआ तो शाही कोर्ट में हाजिर हुए थे। तब उन्हें जमानत मिल गई थी। आगे चलकर 14 मई 2007 को पत्रावली में गैरहाजिर हो गए और आज तक उपस्थित नहीं हुए। इस बीच कोर्ट ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया। बावजूद इसके शाही कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

मंगलवार को पत्रावली की सुनवाई के दौरान एसीजेएम चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने मामले को गंभीरता से लिया। मुकदमे में 11 वर्ष से गैर हाजिर चल रहे कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसआे को जारी नोटिस में 19 फरवरी 2018 को कार्रवाई विवरण के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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