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अपर सब-ऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा 2018: प्री-एक्जाम की चयन सूची रिवाइज करने का आदेश

इलाहाबाद हाई केार्ट की लखनऊ ख्ंाडपीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पीसीएस अपर सब-ऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा 2018 के प्री-एक्जाम के सम्बंध में महिला अभ्यर्थियों की चयन सूची को रिवाइज करने का आदेश दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 24 Jun 2023 12:55 PM GMT
अपर सब-ऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा 2018: प्री-एक्जाम की चयन सूची रिवाइज करने का आदेश
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

विधि संवाददाता

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पीसीएस अपर सब-ऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा 2018 के प्री-एक्जाम के सम्बंध में महिला अभ्यर्थियों की चयन सूची को रिवाइज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश की अधिवासी महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान करने वाले शासनादेश को प्रभावहीन माना है।

यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने खुशबू बंसल की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवायी करते हुए पारित किया। याची के अधिवक्ता बीआर सिंह ने बताया कि प्री-एक्जाम की चयन सूची 30 मार्च 2019 को जारी की गई थी।

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डोमिसाइल महिला अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत आरक्षण

इस सूची में 9 जनवरी 2007 के शासनादेश के अनुसार प्रदेश की डोमिसाइल महिला अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था जबकि 16 जनवरी 2019 को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 जनवरी 2007 के इस शासनादेश को खारिज दिया था।

याची की ओर से तर्क दिया गया था कि प्री-एक्जाम में उसे 116 अंक मिले और महिला अभ्यर्थियों का कट-ऑफ मार्क्स भी 116 ही था। कहा गया कि यदि डोमिसाइल महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था न दी जाती तो वह सफल अभ्यर्थियों की सूची में होती।

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दूसरी ओर यूपी लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता अशोक शुक्ला की ओर से याचिका का यह कहते हुए विरोध किया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के पूर्व ही चयन सूची पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई थी।

याची के अधिवक्ता बीआर सिंह के मुताबिक कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात 9 जनवरी 2007 के शासनादेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 जनवरी 2019 के फैसले के क्रम में प्रभावहीन पाया व महिला अभ्यर्थियों की चयन सूची को रिवाइज करने का आदेश दिया है।

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