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Moradabad: सट्टा माफिया पर चला योगी सरकार का चाबुक, करोड़ों रुपये का मकान सील

Moradabad: प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की मुहिम के तहत आज मुरादाबाद में भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। करोडो रुपये की लागत से बनाये गए महलनुमा मकान को सील करने की कार्यवाही की जा रही है

Shahnawaz
Report Shahnawaz
Published on: 2 Jun 2022 8:04 PM IST
Moradabad News
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मौके पर पहुंची पुलिस। 

Moradabad: उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में योगी सरकार (Yogi Government) का चाबुक सट्टा माफिया (Satta Mafia) द्वारा अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति पर चला है। करोड़ों रुपये की लागत से बनाये गए महलनुमा मकान को सील करने की कार्यवाही की जा रही है। सट्टा माफिया (Satta Mafia) को पिछले दिनों गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है।

माफियाओं की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की मुहिम के तहत हुई कार्रवाई

मुरादाबाद सदर कोतवाली इलाके (Moradabad Sadar Kotwali Localities) की मनिहारो वाली गली में बनी महलनुमा बिल्डिंग पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की आमद ने क्षेत्र में हड़कम्प मचा दिया। दरअसल ये बिल्डिंग सट्टा माफिया मोहम्मद अजीम की है, जिसके खिलाफ जनपद के कई थानों मे मुक़दमे दर्ज है। प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की मुहिम के तहत आज मुरादाबाद में भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है।

शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में मौजूद करोड़ों रुपये की संपत्ति पर आज योगी सरकार (Yogi Government) का चाबुक चला है। इस महल नुमा मकान का सीलिंग कार्रवाई के दौरान जब अंदर से देखा गया तो सबके होश उड़ गए क्योंकि अंदर ऐशोआराम का विदेशी सामान तक नजर आया है। इस कार्रवाई के दौरान सट्टा माफिया के परिजन बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार सट्टा माफिया के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्यवाही पूर्व में की गई थी।

अजीम पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज

कुर्की कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीओ कोतवाली महेश चंद्र गौतम (CO Kotwali Mahesh Chandra Gautam) ने बताया कि थाना कोतवाली निवासी अजीम सट्टा माफिया है जिसके संबंध में थाना नागफनी में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था इसी मुकदमे में इसकी संपत्ति का आंकलन करके 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है।क्योंकि परिवार इसी घर में रहता है तो परिवार को कोर्ट के आदेश पर कुछ हिस्सा छोड़ कर समय दिया गया है। जगह को जल्द खाली करने के लिए।



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Deepak Kumar

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