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ये है GST की ABC, जानिए क्या है आपका फायदा और नुकसान

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Published on: 3 Aug 2016 7:20 PM IST
ये है GST की ABC, जानिए क्या है आपका फायदा और नुकसान
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लखनऊ: जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स वाला विधेयक राज्यसभा में पास हो गया है। इसे लोकसभा में करीब दस साल पहले पेश किया गया था और पारित भी हो गया था। जीएसटी को लागू करने की कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल से ही हो रही थी।

बाजार के विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इससे शुरूआती दौर में कुछ चीजों के दाम बढ़ेंगे तो बाकी चीजों के दाम गिर जाएंगे। इससे कर ढांचे में सुधार होगा और जनता कई तरह के कर देने से बचेगी। इससे केंद्र और राज्यों के राजस्व में भी बढोत्तरी होगी।

जीएसटी बिल क्या है?

-जीएसटी को संविधान संशोधन विधेयक 2014 कहा जाएगा। इसका मकसद पूरे देश में एक जैसी टैक्स प्रणाली रखना और इसमें सुधार करना है।

-जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

तीन तरह के जीएसटी

-केंद्र सरकार ने तीन तरह के जीएसटी का प्रावधान किया है। पहला सेंट्रल जीएसटी, जिसमें सभी तरह के कर शामिल होंगे। उदाहरण के तौर पर इसमें एक्साइज डयूटी को शामिल किया जा सकता है।

-दूसरा स्टेट जीएसटी जिसमें कोयले की रायल्टी शामिल होगी और तीसरा एकीकृत जीएसटी जिसमें राज्य और केंद्र के कर शामिल होंगे।

-राज्यसभा में पेश किए गए बिल के अनुसार उपभोक्ताओं को बीस से ज्यादा टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी और सिर्फ एक टैक्स देना होगा।

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केंद्र के टैक्स जिसे अब खत्म होना होगा

-सेंट्रल एक्साइज डयूटी

-एडीशनल एक्साइज डयूटी

-एडीशनल डयूटी आफ कस्टम

-स्पेशल एडीशनल डयूटी आफ कस्टम

-सेस और सरचार्ज

राज्यों के टैक्स जिससे मुक्ति मिलेगी

-स्टेट वैट

-सेंट्रल सेल्स टैक्स

-परचेज टैक्स

-लक्जरी टैक्स

-इन्ट्री टैक्स

-इंटरटेनमेंट टैक्स

-लाटरी,जुए पर टैक्स

-राज्यों के सेस और सरचार्ज

किसे होगा इसका फायदा?

आम तौर पर जीएसटी को सकारात्मक माना जा रहा है। बिल के पारित हो जाने के बाद उत्पादन करने वालों को पता होगा कि उसे कच्चे माल पर अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी मालूम होगा कि सरकार उसके खरीदने वाली वस्तु पर कोई अप्रत्यक्ष कर नहीं ले रही है।

क्या सस्ता और क्या महंगा

-रेस्तरां में खाना खाना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, मशीनरी सामान और माल ढुलाई सस्ती होगी।

-वहीं डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, मोबाइल बिल, क्रेडिड कार्ड का बिल, ज्वेलरी और कपड़ा महंगा हो जाएगा।

किस पर लागू नहीं होगा जीएसटी

-पेट्रोल-डीजल सहित पांच पेट्रोलियम पदार्थों और शराब को जीएसटी से बाहर रखा जा सकता है।

-राज्य सरकारों को इन्हीं से सबसे ज्यादा कमाई होती है, इसलिए वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं।

पूरे देश में एक जैसी कीमत

माना जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक जैसी कीमतें होंगी। पंजाब का कंज्यूमर किसी चीज के लिए जितनी कीमत देगा उतने ही पैसे केरल में भी खर्च करने होंगे। अभी राज्यों में टैक्स की दर अलग-अलग होने की वजह से वस्तुओं और सेवाओं की दरें भी अलग हैं।



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