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Agra Taj Mahal:नगर निगम से मिला ताज महल को 1.47 लाख रुपये का बकाया नोटिस, जमा नहीं करने पर हो सकती कुर्की
Agra Taj Mahal: नगर निगम ने इत्माद-उद-दौला स्मारक को भी एक नोटिस भेजा है। यह पहली बार है जब एएसआई को स्मारक के लिए हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया है। आगरा ताजमहल को यह नोटिस एक विशेष जगह को लेकर दिया गया है।
Agra Taj Mahal: आगरा नगर निगम (एएनएन) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को एक नोटिस भेजा है। यह नोटिस मोहब्बत की निशानी के नाम से पूरे विश्व के मशहूर ताजमहल पर हाउस टैक्ट बकाया होने पर आया है। एएनएन ने एएसआई पर नोटिस चस्पा कर ताजमहल पर हाउस टैक्स के रूप में 1.47 लाख रुपये की मांग की है। साथ ही, बकाया हाउस टैक्स का भुगतान 15 दिनों के अंदर करने के लिए कहा है। अगर ऐसा करने पर एएसआई असफल होता है तो आगरा नगर निगम ताजमहल को कुर्की करेगा। इसके अलावा नगर निगम ने इत्माद-उद-दौला स्मारक को भी एक नोटिस भेजा है।
नोटिस मिलते ही मची खलबली
नोटिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ताजमहल पर हाउस टैक्स 31 मार्च, 2022 तक लंबित है और 88,784 रुपये की राशि बकाया करों का भुगतान न करने पर 47,983 रुपये के ब्याज के साथ है। 2022-23 के लिए हाउस टैक्स के रूप में 11,098 रुपये का शुल्क लिया गया है, जो कुल मिलाकर 1.47 लाख रुपये का हो गया है। हाउस टैक्स का नोटिस मिलते ही आगरा के एएसआई कार्यायल में खलबली मच गई है। एएसआई आगरा अधीक्षक आरके पटेल ने कहा कि इस संदर्भ में एएसआई निदेशालय से चर्चा कर रहे हैं।
पढ़िए पूरा नोटिस
हालांकि यह नोटिस आगरा नगर निगम ने एएसआई को ताजमहल के पूर्वी गेट को लेकर दिया गया है। पढ़िये नगर निमग ने नोटिस में क्या कहा है?
नोटिस मिलने पर मीडिया के सामने आए अधीक्षण पुरातत्वविद
वहीं, आगरा के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नगर निगम द्वारा गृह कर बकाए को लेकर जारी किए गए नोटिस पर मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए अपना पक्ष रखा। इस दौरान आगरा के एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद ने कहा कि नगर निगम और जलकल विभाग ने टैक्स बकाए को लेकर नोटिस दिया है, लेकिन मॉन्यूमेंट प्रिंमिसेस में इस तरह के टैक्स लागू नहीं होते हैं। नवंबर 2017 में जारी किए गए स्पेशल नोटिफिकेशन में भी इसका उल्लेख साफ साफ किया गया है।
अधीक्षण पुरातत्वविद ने बताया कि कुछ समय पहले छावनी परिषद ने भी आगरा किले पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बताया था। हालांकि यूपी एक्ट में भी इसका साफ-साफ उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि भूलवश विभागों ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सभी को नोटिस का जवाब प्रेषित कर दिया जाएगा। ताज महल के अंदर गार्डन की रखरखाव किया जाता है। किसी भी तरह का कमर्शियल कनेक्शन का काम नहीं किया जाता है। पब्लिक को निशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं। इसलिए मॉन्यूमेंट पर जीएसटी और सर्विस टैक्स भी लागू नहीं होता है।
हो सकती हैं ताज महल की कुर्की
अधीक्षण पुरातत्वविद ने बताया कि नगर निगम ने नोटिस में कहा है कि अगर ताजमल अपना बकाया हाउस ट्रैक्स 15 दिनों के अदंर जमा नहीं करता है तो प्रॉपर्टी (ताज महल) को कुर्क किया जा सकता है।
अन्य स्मारक को भी मिला नोटिस
मिली जानकारी के मुताबिक, इसी तरह का एक नोटिस नगर निगम ने इत्माद-उद-दौला स्मारक को भी भेजा है और यह स्मारक एएसआई से संरक्षित है। इन दोनों स्मारक को मिली नोटिस पर आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैंबर के सचिव विशाल शर्मा ने कहा कि टैक्स वसूली का नोटिस समझ से परे है, क्योंकि ताजमहल केंद्र सरकार की संपत्ति और विश्व धरोहर स्मारक है. स्मारक को लगभग 102 साल पहले 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था।
पहली बार मिला नोटिस
यह पहली बार है जब एएसआई को स्मारक के लिए हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया है। आगे शर्मा ने कहा कि आगरा के मेयर को बताना होगा कि ताजमहल बताकर यह नोटिस क्यों जारी किया गया।
हाउस टैक्स होता स्थानीय कर
आपको बता दें कि हाउस टैक्स या संपत्ति कर मालिक द्वारा अपने क्षेत्र के लिए नगर निगम या स्थानीय सरकार को भुगतान की जाने वाली राशि है। कर हर साल देय होता है, और इसमें रियल एस्टेट संपत्ति जैसे आवासीय घर, कार्यालय भवन और तीसरे पक्ष को किराए पर दिया गया परिसर शामिल होता है।