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Agra News: शादी के 17 साल बाद दहेज प्रताड़ना का पति और जेठ के खिलाफ केस दर्ज, महिला ने लगाए आरोप
Agra News: आगरा में विवाहिता ने 17 साल बाद पति और जेठ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता ने पति और जेठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
Agra News: आगरा में विवाहिता ने 17 साल बाद पति और जेठ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता ने पति और जेठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी 17 साल पहले सैफी नगर लोहा मंडी निवासी जावेद के साथ हुई थी। 5 महीने पहले पति ने मारपीट कर विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद विवाहिता ने थाना पुलिस और अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई।
महिला का आरोप
महिला का आरोप है कि जेठ इदरीश उसका तलाक करवाना चाहता है। उसका पति जावेद जेठ इदरीश के कहने में रहता है। विवाहिता से मिली तहरीर के आधार पर महिला थाना पुलिस ने विवाहिता के पति जावेद उर्फ पप्पू और जेठ इदरीश के खिलाफ आईपीसी की धारा 498a, 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है।
दहेज उत्पीड़न का एक और मुकदमा, लगाए गंभीर आरोप
वहीं, दूसरे मामले में विवाहिता ने सास ससुर और पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी 28 अप्रैल 2021 को शमशाबाद के रहने वाले संदीप के साथ हुई थी। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ समय बाद अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सास ससुर और पति ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेटी का जन्म होने के बाद भी परिवार के लोग उससे मिलने नहीं आए। कई बार समझौते का प्रयास भी किया गया लेकिन पति और सास ससुर ने साफ कह दिया कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं होगी वह विवाहिता को अपने साथ नहीं ले जाएंगे।
विवाहिता की तहरीर पर किया केस दर्ज
विवाहिता की तहरीर पर महिला थाना पुलिस ने विवाहिता के पति संदीप , ससुर राजेंद्र और सास उर्मिला देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए 323 504 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।