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Agra News: हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट एवं पेड अप्रेंटिस की परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा युवक गिरफ्तार
Agra News: आगरा में आयोजित हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एवं पेड अप्रेंटिस की परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे मुन्नाभाई को एसटीएफ मेरठ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
Agra News: हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एवं पेड अप्रेंटिस की परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने मुन्नाभाई को गिरफ्तार किया। पता चला है कि परीक्षा देने का सौदा 2 लाख में हुआ था। विकास नामक परीक्षार्थी की जगह पेपर कुलदीप दे रहा था। कुलदीप समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। परीक्षा केंद्र जिम कॉर्बेट पब्लिक स्कूल में था। न्यू आगरा थाना क्षेत्र का मामला है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एवं पेड अप्रेंटिस की परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे मुन्नाभाई को एसटीएफ मेरठ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुलदीप शर्मा अपने परिचित विकास कुमार राठी के स्थान पर परीक्षा देते रँगे हाथ पकड़ा गया है। रविवार को गैलाना रोड स्थित जिम कॉर्बेट पब्लिक स्कूल आर के पुरम में परीक्षा हो रही थी। तभी एसटीएफ मेरठ की टीम परीक्षा केंद्र पर पहुंची।
प्रधानाचार्य को बताया कि विकास कुमार राठी के स्थान पर दूसरा युवक पेपर दे रहा है। जानकारी मिलते ही प्रधानाचार्य और अफसरों की टीम बताए रोल नंबर पर परीक्षा दे रहे युवक के पास पहुँची। जांच पड़ताल की तो पता चला कि युवक फर्जी तरीके से दूसरे के स्थान पर पेपर दे रहा है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम कुलदीप शर्मा बताया। युवक आगरा के मनसुख पुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी कुलदीप के पास से विकास कुमार राठी का फोटो लगा कूट रचित परीक्षा का प्रवेश पत्र और आधार कार्ड भी बरामद हुआ है।
विकास की जगह परीक्षा देने का सौदा
पुलिस पूछताछ में कुलदीप ने अपने दो साथियों बंटी और अरुण के नाम पुलिस को बताए हैं। कुलदीप ने बताया कि बंटी और अरुण ने उसे ₹200000 देने का लालच दिया था। विकास की जगह परीक्षा देने का सौदा किया था। फर्जीवाड़े की तस्वीर साफ होने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने कुलदीप शर्मा, विकास कुमार राठी, बंटी और अरुण के खिलाफ प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार कुलश्रेष्ठ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यू आगरा पुलिस ने चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467 468, 471 और 120 बी परीक्षा अधिनियम 1982 की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।