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Agra News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार , छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 4 साल की सजा

Agra News: शमशाबाद पुलिस ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है । आरोपी ने नशीला पदार्थ सुंघाकर रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया । शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी ।

Arpana Singh
Published on: 13 Dec 2023 8:57 PM IST
Accused arrested in case of raping a minor, court sentenced 4 years imprisonment to molesting accused
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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार , छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 4 साल की सजा: Photo- Newstrack

Agra News: शमशाबाद पुलिस ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है । आरोपी ने नशीला पदार्थ सुंघाकर रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया । शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी ।

मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का है । 11 दिसंबर को नाबालिग की मां ने थाना शमशाबाद में आरोपी मानसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया । मानसिंह पर आरोप लगाया कि उसने , उनकी नाबालिक बेटी को नशीला पदार्थ खिला दिया । उसके साथ दुष्कर्म किया । साथ ही धमकी भी दी कि अगर उसने घर वालों को या पुलिस को सूचना दी । तो वह उसे जान से मार देगा । डरी सहमी बेटी ने मां को घटना की जानकारी दी । मां ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी ।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी मानसिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया । मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी मानसिंह घर से फरार हो गया । पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मानसिंह शहर से बाहर भागने की फिराक में है । आगरा रोड पर खड़ा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। घेराबंदी कर आरोपी मानसिंह को गिरफ्तार कर लिया। आगरा पूर्वी के उपायुक्त रवि कुमार ने कहा,” दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है । आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।


छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 4 साल कठोर कारावास की सजा

आगरा के मंटोला थाने में आरोपी इम्तियाज के खिलाफ वर्ष 2019 में आईपीसी की धारा 354 (ख) छेड़छाड़ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया । जेल भिजवा दिया । आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की । 4 साल तक मामले में बहस और सुनवाई हुई । वादी और प्रतिवादी पक्ष ने अपना अपना पक्ष रखा। 13 दिसंबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय संख्या 29 ने मामले पर फैसला सुनाया है। आरोपी इम्तियाज को दोषी पाया है । न्यायालय ने आरोपी इम्तियाज को 4 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है । सजा सुनने के बाद आरोपी के होश उड़ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया । फैसले पर पीड़ित परिवार ने न्यायालय का आभार जताया है ।



Shashi kant gautam

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