Agra News: दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20 साल, छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा, ठंड में छूटे पसीने

Agra News: करीब 12 साल तक कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस चली। गवाहों के बयान कराए गए। सबूत पेश किए गए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है।

Arpana Singh
Published on: 1 Dec 2023 4:58 AM GMT (Updated on: 1 Dec 2023 5:01 AM GMT)
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सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Agra News: फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में तीन अपराधियो को सजा सुनाई है। दुष्कर्म के दो आरोपियो को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा हुई है। जबकि तमंचा रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। सजा होने के बाद अपराधियों के माथे पर ठंड में भी पसीना आ गया।

पहला मामला

पहला मामला है वर्ष 2011 में पीड़ित ने पुत्री के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस में अपहर्ता की बरामदगी की। न्यायालय में हुए बयान के बाद मुकदमे में धारा 376 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपी चन्द्रवीर उर्फ़ वीरू और निनूआ निवासी हुसैनपुरा थाना कटारी जनपद बुलंदशहर जो गिरफ्तार किया। दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस में मामले में चार्ज शीट दाखिल की। फास्ट्रेक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। करीब 12 साल तक कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस चली। गवाहों के बयान कराए गए। सबूत पेश किए गए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है। एडीजे फास्ट्रेक कोर्ट 1 ने सबूतों के आधार पर आरोपी चन्द्रवीर और निनूआ को दोषी माना। दोनों को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनो पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वारदात में शामिल तीसरे आरोपी महिपाल सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी बुलंदशहर को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। फैसले पर पीड़ित परिवार ने न्यायालय का आभार जगाया है।


दूसरा मामला

दूसरा मामला थाना हरीपर्वत क्षेत्र का है। 11 सितंबर 2015 को पीड़ित ने थाना हरीपर्वत में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि आरोपी योगेश ने उनके घर में घुसकर नाबालिक बेटी से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 506 452 354 और 332 और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब न्यायालय ने मामले पर फैसला सुनाया है। आरोपी योगेश को दोषी मानते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है । 15000 का अर्थदंड भी लगाया गया है ।

तीसरा मामला

तीसरा मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में आरोपी छोटू उर्फ सलमान को पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने आरोपी को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है । 1000 का अर्थदंड लगाया है।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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