×

Agra News: नंदोई का शर्मनाक कारनामा, सलहज से बोला-मेरे साथ संबंध बनाओगी तो सबको समझा लूंगा

Agra News: पारिवारिक रिश्तो में क्रूरता का यह मामला आगरा के थाना छत्ता का है । थाना क्षेत्र में विवाहिता ने ससुराली जनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है ।

Rahul Singh
Published on: 31 July 2023 3:59 AM GMT
Agra News: नंदोई का शर्मनाक कारनामा, सलहज से बोला-मेरे साथ संबंध बनाओगी तो सबको समझा लूंगा
X
Agra News (photo: social media )

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में नंदोई का शर्मनाक कारनामा सामने आया है। नंदोई ने साले की पत्नी से कहा कि मेरे साथ संबंध बनाओगी , तो सब को समझा लूंगा , कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा । पारिवारिक रिश्तो में क्रूरता का यह मामला आगरा के थाना छत्ता का है । थाना क्षेत्र में विवाहिता ने ससुराली जनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है ।

गीता के अनुसार उसकी शादी 1 दिसंबर 2019 को शीरा वाला पेंच कचहरी घाट थाना छत्ता निवासी राहुल गोयल के साथ हुई थी । विवाहिता के मुताबिक परिजनों ने शादी में हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था । 8 लाख रुपये की नगदी दी थी । सोने चांदी के जेवरात दिए थे । विवाहिता का आरोप है कि ससुराली जन दहेज से खुश नहीं थे । अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुराली जनों ने विवाहिता का उत्पीड़न शुरू कर दिया । पति , सास , ससुर के अलावा ननंद और नंदोई भी विवाहिता का उत्पीड़न करने लगे । विवाहिता ने इस बात की शिकायत अपने पति राहुल गोयल से की तो उसने भी विवाहिता का साथ नहीं दिया । विवाहिता से बोला कि जीजा जो कह रहे हैं वैसा करो । नहीं तो दहेज में कार लाकर दो।

विवाहिता का आरोप है कि जब वह कमरे में अकेली रहती थी तो नंदोई चंद्रेश गर्ग उसके कमरे में आकर अश्लील हरकत करते थे । उसके साथ छेड़छाड़ करते थे । शिकायत करने पर ससुराल में विवाहिता के साथ मारपीट की जाती थी ।दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराली जनों ने उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया । विवाहिता अब अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही है । विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है ।

सास, ससुर और पति समेत पांच लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति राहुल गोयल , ससुर कृष्ण कुमार गोयल सास मधु गोयल , नंदोई चंद्रेश गर्ग और ननद पूजा गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है । विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 498a और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया है । पुलिस मामले की जांच में जुट गई है । प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

Rahul Singh

Rahul Singh

Next Story