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Agra : मैरिज होम, होटल संचालकों के लिए नए नियम, विवाह में चोरी-हर्ष फायरिंग की घटनाएं रोकने के लिए गाइडलाइन जारी

Guidelines for Wedding Ceremony : गाइडलाइन जारी करने के साथ अधिकारियों ने ये बात भी साफ कर दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर मैरिज होम संचालक के खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी को किसी तरह की रियासत नहीं दी जाएगी।

Arpana Singh
Published on: 23 Nov 2023 9:33 PM IST
Guidelines for Wedding Ceremony
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प्रतीकात्मक चित्र (Social Media) 

Guidelines for Wedding Ceremony: सहालग शुरू हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को जाम का झाम न झेलना पड़े। चोरी और हर्ष फायरिंग की घटनाएं न हो। इसे लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। शहर के सभी होटल और मैरिज होम संचालकों को निर्देशित किया है कि वो नियमों का पालन करें। नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानें क्या है निlatest guidelines for wedding ceremony in agraयम?

पहला नियम ये बनाया गया है कि सभी मैरिज होम संचालक परिसर के अंदर ही पार्किंग बनाए। वैवाहिक कार्यक्रम में आने वाले व्यक्ति का वाहन पार्किंग के अंदर ही खड़ा होगा। किसी को भी कार्यक्रम के दौरान मैरिज होम, धर्मशाला या होटल में शस्त्र अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी कीमत पर हर्ष फायरिंग नहीं होने दी जाएगी। शादी में शामिल होने आए किसी भी व्यक्ति का वाहन मैरिज होम के बाहर खड़ा नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी संचालक को तय करनी होगी।

इन खास बातों का भी रखें खास ख्याल :

- वैवाहिक आयोजन से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम जैसे- घुड़चढ़ी, नाच, गाना सड़क पर नहीं होगा।

- जयमाला समेत सारे कार्यक्रम निर्धारित समय अवधि में सम्पन्न करवा लिए जाएंगे।

- आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। उसका मानचित्र 2 दिन के अंदर संबंधित थाने में देना होगा।

- होटल में तैनात सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी होटल, मैरिज होम के मुख्य गेट पर रहेगी। जिन पर जाम न लगने देने की जिम्मेदारी रहेगी।

- तेज आवाज वाली आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

- किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल आयोजन के दौरान नहीं किया जाएगा।

- प्रतिबंधित इलाके में ड्रोन उड़ाने से पहले लेनी होगी अधिकारी की अनुमति।

- डीजे को निर्धारित की गई समयावधि पर बंद करवा दिया जाएगा।

- इसके बाद डीजे बजा तो कार्रवाई की जाएगी।

गाइडलाइन जारी करने के साथ अधिकारियों ने ये बात भी साफ कर दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर मैरिज होम संचालक के खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी को किसी तरह की रियासत नहीं दी जाएगी।

आगरा पुलिस ने ये कहा

आगरा पुलिस का कहना है कि, 'शादी समारोह के आयोजनों को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई है। सभी होटल मैरिज होम संचालकों को निर्देशित कर दिया गया है। सभी से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। जो भी नियमों का उल्लंघन करता मिलेगा। उसके खिलाफ नियमानुसार विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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