TRENDING TAGS :
Agra: नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, कई धाराओं में केस दर्ज...छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा
Agra Rape News : पुलिस उपायुक्त आगरा पूर्वी ने बताया, 'दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है'।
Agra Rape News: उत्तर प्रदेश के आगरा में शमशाबाद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक ने नशीला पदार्थ सुंघाकर रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
क्या है मामला?
यह मामला आगरा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र का है। 11 दिसंबर को नाबालिग की मां ने थाना शमशाबाद में आरोपी मानसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मानसिंह पर आरोप है कि उसने उनकी नाबालिग बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकरा उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही, धमकी भी दी कि अगर उसने घर वालों को या पुलिस को सूचना दी तो वह उसे जान से मार देगा। डरी-सहमी बेटी ने मां को घटना की जानकारी दी। मां ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी।
आरोपी गिरफ्तार
शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मानसिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा- 376, 506 और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी मानसिंह घर से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी शहर से बाहर भागने की फिराक में है। आगरा रोड पर वह खड़ा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। घेराबंदी कर आरोपी मानसिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त आगरा पूर्वी ने बताया, 'दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल कठोर कारावास की सजा
वहीं एक अन्य मामले में आगरा के मंटोला थाने में आरोपी इम्तियाज के खिलाफ वर्ष 2019 में आईपीसी की धारा- 354 (ख) छेड़छाड़ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जेल भिजवा दिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। 4 साल तक मामले में बहस और सुनवाई हुई। वादी और प्रतिवादी पक्ष ने अपना-अपना पक्ष रखा। 13 दिसंबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय संख्या 29 ने मामले पर फैसला सुनाया है। आरोपी इम्तियाज को दोषी पाया है । न्यायालय ने आरोपी इम्तियाज को 4 साल कठोर कारावास और 5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है । सजा सुनने के बाद आरोपी के होश उड़ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया । फैसले पर पीड़ित परिवार ने न्यायालय का आभार जताया है ।