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ADG लॉ एंड ऑर्डर से मिले अखलाक के परिजन, कहा- घर से नहीं लिए थे सैंपल

Newstrack
Published on: 27 July 2016 12:48 PM GMT
ADG लॉ एंड ऑर्डर से मिले अखलाक के परिजन, कहा- घर से नहीं लिए थे सैंपल
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लखनऊ: अखलाक के परिजन बुधवार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी से मिले। उन्होंने कहा की घटना स्थल से कुछ भी आधिकारिक रूप से सीज नहीं किया गया था। जबकि घटना स्थल से जो कुछ रिकवर हुआ उसके मेमो के अनुसार वजन लगभग 2 किलो था। जो सैंपल लैब जांच के लिए भेंजा गया उसका वजन लगभग 5 किलोग्राम था।

अखलाक के परिजनों ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट यकीन करने लायक नहीं है। क्योंकि वह आधिकारिक रूप से घटनास्थल से कलेक्ट नहीं किए गए। एडीजी लॉ एंड आर्डर ने कहा कि उनकी शिकायतें सुनी गईं हैं अब उनकी शिकायतों को विवेचना में शामिल करेंगे।

अब बदल गया है लोगों का नजरिया

एयरफोर्स में इंजीनियर अखलाक के बेटे सरताज मोहम्मद ने कहा कि जब से कोर्ट के आदेश पर हम लोगों के खिलाफ गो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, तबसे लोगों का नजरिया बदल गया है। पहले जो लोग सहानुभूति रखते थे, अब वे बुरी निगाह से देखते हैं। मुकदमा दर्ज करने के आदेश होने पर अब लोग हमे दोषी मानने लगे हैं। इससे असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।

हाईकोर्ट जाएगा परिवार

दादरी के बिसाहड़ा गांव में बीते साल पीट-पीटकर मारे गए मोहम्मद अखलाक का परिवार खुद पर दर्ज गोकशी के केस के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाएगा। परिवार पर बछड़े को मारने और उसका मांस खाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ है।

अखलाक के परिवार के वकील असद हयात ने बताया कि गिरफ्तारी रोकने के लिए हाईकोर्ट में जल्द से जल्द अर्जी दी जाएगी। परिवार के मुताबिक वे पीड़ित हैं, लेकिन मथुरा की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद उन्हें ही अपराधी बना दिया गया है।

उलमा काउंसिल ने भी किया विरोध

-हाल ही में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना अमीर रशादी मदनी ने लखनऊ में बयान दिया।

-मदनी के मुताबिक सैंपल की जांच में गड़बड़ी का अंदेशा है।

-उन्होंने कहा कि जिस मांस को जांच के लिए भेजा गया, वह अखलाक के घर से करीब 150 मीटर दूर मिला था।

-मदनी ने दावा किया कि सिर्फ 2 किलो मांस भेजा गया, लेकिन लैब के मुताबिक उसे 4 से 5 किलो मांस मिला था।

परिवार पर दर्ज हुआ है गोकशी का केस

-सीजेएम कोर्ट गौतमबुद्धनगर ने ग्रामीण सूरजपाल की याचिका पर सुनवाई करते अखलाक के परिवार पर गोकशी का केस दर्ज करने का फैसला सुनाया था।

-कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अखलाक के परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

क्या था मामला ?

-बिसाहड़ में प्रतिबंधित पशु की हत्या कर उसका मांस रखने के आरोप में आक्रोशित भीड़ ने अखलाक और उसके बेटे को बुरी तरह पीटा था।

-इस घटना में अखलाक की मौके पर ही मौत हो गई थी।

-घटना के एक दिन बाद ही सियासी पारा चढ़ा और केंद्रीय मंत्री के अलावा तमान दलों का बिसाहड़ा अखाड़ा बनता गया।

-पुलिस ने 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइनल कर कोर्ट में दाखिल की थी।

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