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फाॅर्मूला रेस ट्रैक पर HC ने कहा- सरकार किसानों को जमीन वापस करे, नहीं तो नए कानून से दे मुआवजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के मुंजखेड़ा की 1.0830 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका मंजूर कर ली है।

tiwarishalini
Published on: 20 July 2017 1:43 AM IST
फाॅर्मूला रेस ट्रैक पर HC ने कहा- सरकार किसानों को जमीन वापस करे, नहीं तो नए कानून से दे मुआवजा
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के मुंजखेड़ा की 1.0830 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका मंजूर कर ली है। धारा 17(4) में जमीन का अधिग्रहण किया गया है। पर्यावरण विभाग की अनापत्ति (एनओसी) भी नहीं ली गई और यमुना एक्सप्रेस वे अथाॅरिटी ने जेपी ग्रुप को फार्मूला रेस ट्रैक बनाने के लिए दिया और जेपी ग्रुप को 25 साल तक टोल शुल्क वसूली का अधिकार दिया गया है।

कोर्ट ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी खाली जमीन वापस करे या नए कानून से मुआवजे का भुगतान करे। यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने शिव कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है। नोएडा, छालेसर आगरा और टप्पल अलीगढ़ में जेपी ग्रुप हाईटेक सिटी बना रहा है।

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बर्खास्त डीआईओएस पत्रावली लेकर गायब

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया की पत्रावली के साथ 27 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। निरीक्षक का कहना है कि बर्खास्त पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह फर्जी नियुक्तियों की पत्रावली लेकर चले गए हैं। जिसकी वजह से पत्रावली नहीं मिल पा रही है।

यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने रविशंकर सिंह की याचिका पर दिया है। रमेश सिंह पर मनमाने ढंग से एक सौ अध्यापकों की फर्जी नियुक्ति का आरोप है।

कोर्ट के सख्त रूख को देखते हुए रज्य सरकार ने रमेश सिंह को बर्खास्त कर दिया है। नए जिला विद्यालय निरीक्षक कोर्ट में हाजिर थे और पत्रावली पेश करने के लिए समय मांगा। याचिका की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

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वादकारी आश्रय, पार्किंग के मामले में राज्य सरकार और अन्य से जवाब तलब

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादकारियों को आश्रय, हाईकोर्ट परिसर के आसपास यातायात और पार्किंग व्यवस्था सहित वकीलों की सुविधाओं को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, एसएसपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, एसपी टैंफिक से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 31 जुलाई नियत की है।

यह आदेश जस्टिस तरूण अग्रवाल और जस्टिस अशोक कुमार की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर वकील विजय चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि पार्किंग व्यवस्था न होने से वादकारियों और अन्य लोगों को परेशानी हो रही है।

प्रदेश के दूरस्थ जिलों से आने वाले वादकारियों को आश्रय स्थल न होने से कठिनाई होती है। इसलिए इनके लिए टीन शेड बनाया जाए। याचिका में कई अन्य मुद्दे भी उठाये गए हैं।

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Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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