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फर्जी आदेश से लेवी की चीनी बेंचने पर मुख्य सचिव से हलफनामा तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से पूछा है कि जिला जज के फर्जी आदेश से त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इंड्रस्टियल कंपनी सहारनपुर के मालिकों द्वारा सरकारी लेवी की चीनी बाजार में बेंचने के मामले
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से पूछा है कि जिला जज के फर्जी आदेश से त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इंड्रस्टियल कंपनी सहारनपुर के मालिकों द्वारा सरकारी लेवी की चीनी बाजार में बेंचने के मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं। कोर्ट ने मुख्य सचिव से 27 नवम्बर तक उनका इस संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
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प्रमुख सचिव शुगर ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि चीनी पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होता है। फर्जी आदेश से चीनी बाजार में बेंचने के मामले में केन्द्र सरकार ही कार्रवाई कर सकती है। राज्य सरकार को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। यदि फर्जी आदेश पर कोई प्राथमिकी दर्ज होती है तो पुलिस कानून के तहत कार्यवाही करेगी। इस हलफनामे को संतोषजनक न मानते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है।
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यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन एवं जस्टिस राजीव जोशी की खंडपीठ ने रामपाल सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि कंपनी के मालिकों ने जिला जज का फर्जी आदेश तैयार कराया और करोड़ों की सरकारी लेवी की चीनी खुले बाजार में बेंच दी। कोर्ट ने कहा कि फर्जी आदेश का फायदा चीनी मिल मालिकों ने उठाया है।