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प्रमुख सचिव बतायें, सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण की छूट होगी कि नहीं ?

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उ.प्र.एवं बीएसए पीलीभीत से हलफनामा मांगा है और पूछा है कि अनिवार्य शिक्षा कानून में हुए संशोधन के तहत 31 मार्च 2015 को कार्यरत प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों को चार वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त करने की छूट का लाभ मिले

Anoop Ojha
Published on: 16 Jan 2018 8:40 PM IST
प्रमुख सचिव बतायें, सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण की छूट होगी कि नहीं ?
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प्रमुख सचिव बतायें, सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण की छूट होगी कि नहीं ?

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उ.प्र.एवं बीएसए पीलीभीत से हलफनामा मांगा है और पूछा है कि अनिवार्य शिक्षा कानून में हुए संशोधन के तहत 31 मार्च 2015 को कार्यरत प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों को चार वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त करने की छूट का लाभ मिलेगा कि नहीं।

कोर्ट ने 2 फरवरी तक हलफनामा मांगा है और स्पष्ट किया है कि इस छूट का लाभ शिक्षामित्र से बने सहायक अध्यापक बने अध्यापकों को मिलेगा अथवा नहीं। अदालत ने बीएसए पीलीभीत को कहा है कि वह याची को 20 सितम्बर 2017 के शासनादेश के तहत 10 हजार प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति का आदेश पारित करे।

यह आदेश जस्टिस एम.सी.त्रिपाठी ने शिक्षामित्र खडक सिंह की याचिका पर दिया है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के आदेश के खिलाफ फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने कानून में संशोधन किया। इसके तहत अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 23 (2) में संशोधन कर यह व्यवस्था दी कि 31 मार्च 2015 को गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 4 चार साल में ट्रेनिंग प्राप्त करने की छूट होगी। याची का कहना है कि वह 2 अगस्त 14 को शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बना और 26 जून 2015 को नियुक्ति रद्द हुई। 31 मार्च 15 को वह सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत था। इसलिए उसे 4 साल यानि 25 अगस्त 21 तक काम करने का अधिकार है।



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Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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