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इलाहाबाद हाईकोर्ट: पढ़ने वाले कालेज में नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरस्वती ब्रहमचर्य आश्रम संस्कृत डिग्री कालेज कानपुर नगर में छात्र रहे होने के कारण उसी कालेज में अध्यापक नियुक्त होने की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है।

Anoop Ojha
Published on: 27 Nov 2018 4:06 PM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट: पढ़ने वाले कालेज में नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरस्वती ब्रहमचर्य आश्रम संस्कृत डिग्री कालेज कानपुर नगर में छात्र रहे होने के कारण उसी कालेज में अध्यापक नियुक्त होने की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची ने नियुक्ति की वैधता को चुनौती नहीं दी है। ऐसे में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने वेद प्रकाश पाण्डेय की याचिका पर दिया है।

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मालूम हो कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी ने कालेज के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित की। कमेटी ने याची के बजाए विपक्षी को उपयुक्त पाया और कुलपति ने 28 जनवरी 18 के आदेश से नियुक्ति कर दी जिसे चुनौती दी गयी थी।

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Anoop Ojha

Anoop Ojha

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