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HC ने DM से पूछा, मथुरा-वृन्दावन में कितने पेड़ कटे और कितने लगे
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा वृन्दावन सिकरा मार्ग के चौड़ीकरण के चलते वन विभाग के सड़क किनारे हजारों की संख्या में पेड़ काटने के खिलाफ याचिका पर वनविभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी से हलफनामा मांगा है।
कोर्ट ने पूछा है कि कितने पेड़ काटे गये और कितने पेड़ लगाये गये। लगाये गये पेड़ों में से कितने बचे हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी मथुरा को मौके का निरीक्षण कर लगाये गये पेड़ों की रंगीन फोटोग्राफ के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही सचिव से भी जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 5 सितम्बर17 को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने मधुमंगल दास शुक्ला की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि बिना केन्द्र सरकार की अनुमति लिये हजारों की संख्या में पेड़ काट डाले गये और जिला प्रशासन ने कोई पेड़ नहीं लगाये। जो भी पेड़ लगे हैं वह एनजीओ ने लगाये हैं जिसमें से कई सूख गये है।