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अयोध्या जिला कचहरी संपूर्ण रुप से बंद, न्यायालय में होंगे सिर्फ ये काम

रामनगरी अयोध्या में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते को हुए जिला कचहरी संपूर्ण रूप से बंद कर दी गई है।

NathBux Singh
Reporter NathBux SinghPublished By Roshni Khan
Published on: 28 April 2021 10:28 AM GMT (Updated on: 28 April 2021 12:06 PM GMT)
Allahabad HC give order to Ayodhya court complex completely closed,
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अयोध्या (फोटो- सोशल मीडिया)

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला कचहरी संपूर्ण से बंद कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए दिशा निर्देशों के तहत यह फैसला लिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आंशिक संशोधन करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के सुगम संचालन के लिए नया दिशा निर्देश दिया हैं। इस दिशा निर्देश के मुताबिक, नए जमानत प्रार्थना पत्र, रिहाई प्रार्थना पत्र, धारा 164 के बयान तथा न्यायिक अभिरक्षा के कार्य ही न्यायालय में निपटाए जाएंगे।

जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी के मुताबिक, न्यायालयों का संचालन अब वर्चुअल माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये ही सुनवाई की जाएगी। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथम शैलेंद्र वर्मा तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत शुक्ला। 3 मई से 7 मई तक विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट असद अहमद हाशमी व भगवान दास गुप्ता सिविल जज सीनियर डिविजन। 10 मई से 14 मई तक अपर जनपद न्यायाधीश पूजा सिंह एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत शुक्ला टाइम स्लॉट के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेंगे।

धारा 164 के बयान अंकित किए जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय भव्या श्रीवास्तव एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सुश्री ज्योत्सना राय को नामित किया गया है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशन में आवश्यकता बयान अंकित करेंगी। रिमांड कार्य/ विचाराधीन बंदियों द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र निस्तारण उक्त कार्य हेतु नामित अधिकारी गण द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा आवश्यकता वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संचालित किया जाएगा।

जनपद न्यायालय फैजाबाद अधिष्ठान के अधिकृत ईमेल का प्रयोग करते हुए जमानत/ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता गण अपने प्रार्थना पत्र को पीडीएफ फाइल प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अग्रिम आदेश तक न्यायालय परिसर में अधिवक्ता, वादी, स्टांप वेंडर, मुंशी आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारी/ कर्मचारी गण एवं उनके परिवार के सदस्यों की प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर चिकित्सीय उपचार किये जाने के लिए शैलेंद्र वर्मा विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है ।

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Roshni Khan

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