इलाहाबाद हाईकोर्ट: मोबाइल फोन हैकिंग में SSP को कदम उठाने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी क्राइम ब्रांच प्रयागराज को मोबाइल फोन हैकिंग की शिकायत पर बिना देरी किये उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों के निजता के अधिकार व व्यैक्तिक स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण कर कानून व्यवस्था कायम रखने के कदम उठाये जाए।

Anoop Ojha
Published on: 21 Feb 2019 4:26 PM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट: मोबाइल फोन हैकिंग में SSP को कदम उठाने का निर्देश
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी क्राइम ब्रांच प्रयागराज को मोबाइल फोन हैकिंग की शिकायत पर बिना देरी किये उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों के निजता के अधिकार व व्यैक्तिक स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण कर कानून व्यवस्था कायम रखने के कदम उठाये जाए। कोर्ट ने याची को एसएसपी के समक्ष अपनी शिकायत करने की छूट दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति के.एन.बाजपेयी तथा न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की खण्डपीठ ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता नियाज अहमद खान की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने बहस की। इनका कहना था कि याची कम्प्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा है। उसके मोबाइल फोन को हैक किये जाने की शिकायत क्राइम साइबर सेल प्रयागराज से की गयी। 5 जून 18 को पंजीकृत डाक भी भेजा किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

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याची के वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं निजता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी को याची की शिकायत पर उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। आई.टी.एक्ट के तहत ऐसे अपराध में तीन साल की सजा व एक लाख से पांच लाख तक जुर्माना या दोनों सजा सुनायी जा सकती है।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

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