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HC: लू से मौत पर सहायता योजना अमल में लाने का निर्देश, यूपी सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लू से मौत से पीडि़त परिवार को आर्थिक सहायता देने की योजना को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

tiwarishalini
Published on: 25 May 2017 4:08 PM GMT
HC: लू से मौत पर सहायता योजना अमल में लाने का निर्देश, यूपी सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट तलब
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लू से मौत पर सहायता योजना अमल में लाने का निर्देश, सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लू से मौत से पीडि़त परिवार को आर्थिक सहायता देने की योजना को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और जस्टिस एम.के.गुप्ता की खंडपीठ ने अक्षय मोहिले की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में प्रदेश में प्रतिवर्ष लू लगने से होने वाली मौतों की संख्या को देखते हुए इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करने और पीडि़त परिवार को राहत देने की मांग की गई है।

इस पर राज्य सरकार ने बताया कि पीडि़तों की आर्थिक मदद की योजना बनाई गई है। इस पर कोर्ट ने योजना पर अमल करने का आदेश देते हुए रिपोर्ट मांगी है।

याची का कहना है कि पूरे देश में जितने लोग लू लगने से मरते हैं। यूपी में मरने वालों की संख्या दो तिहाई से ज्यादा है। हजारों लोग हर साल मरते हैं। अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए सरकार ने राहत कोष बनाया है, लेकिन लू जैसी प्राकृतिक आपदा राहत योजना बनाकर अमल का निर्देश दिया जाए।

कोर्ट ने सरकार को पीडि़तों को सहायता देने की बनी योजना को अमल में लाने का आदेश दिया है।

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