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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी की

हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 1319 पदों पर नियुक्ति में आरक्षण नियम सही ढंग से लागू नहीं करने पर कोल इंडिया कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

Anoop Ojha
Published on: 23 Nov 2017 9:22 PM IST (Updated on: 23 Jun 2022 12:43 PM IST)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी की
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इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 1319 पदों पर नियुक्ति में आरक्षण नियम सही ढंग से लागू नहीं करने पर कोल इंडिया कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी रिकार्ड और याची का कट आॅफ नम्बर भी मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 दिसम्बर को होगी।

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विजय आनन्द और अन्य की याचिका पर जस्टिस एस डी सिंह सुनवाई कर रहे हैं। याची के एडवोकेट का कहना था कि कोल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न ब्रांचों में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों हेतु विज्ञापन जारी किया था।

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याची ने लीगल ब्रांच के लिए आवेदन किया था। वह शारीरिक अक्षम श्रेणी का अभ्यर्थी है। उसे 104 नम्बर मिले और कट आॅफ मेरिट 81 थी। साक्षात्कार में 10 नम्बर था। साक्षात्कार में कुल पदों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। कहा गया है कि इस चयन में यदि आरक्षण नियमों का सही से पालन किया गया होता तो याची का चयन विकलांग कोटे में हो जाता।



Anoop Ojha

Anoop Ojha

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