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निरस्त प्लाट के पुर्नआवंटन पर प्रमुख सचिव रिकार्ड के साथ तलब
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में निरस्त प्लाटों के आवंटियों को पुर्नआवंटन करने में बाजारी कीमत पर बैनामा न कर रेट लगाने के मामले में कड़ा रूख अपनाया है। कोर्ट में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्पष्ट जानकारी न देकर समय मांगने पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव शहरी विकास व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्रावली के साथ 22 सितम्बर को तलब किया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने राजेन्द्र त्यागी की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि विभिन्न विभागों के मध्य विचार विमर्श चल रहा है। शीघ्र ही ठोस कार्यवाही की जायेगी। कोर्ट ने सरकारी कार्रवाई को खानापूर्ति माना। कोर्ट ने कहा कि 22 अप्रैल के जीडीए के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव विवेक का प्रयोग कर निर्णय लें। प्लाट को बहाल करने में स्टैम्प ड्यूटी कम देने का आरोप है। पुर्नआवंटन में पॉश इलाके में प्लाट दिया गया।