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HC- सिपाही भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में मांगी जानकारी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबिल भर्ती 2013 में रिक्त रह गये पदों पर ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर सरकार से जानकारी मांगी है, जिनकी नियुक्ति चयन के

Anoop Ojha
Published on: 23 Nov 2017 8:52 PM IST
HC- सिपाही भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में मांगी जानकारी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबिल भर्ती 2013 में रिक्त रह गये पदों पर ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर सरकार से जानकारी मांगी है, जिनकी नियुक्ति चयन के बाद भी कुछ कमियों के कारण रोक दी गयी थी। जीत बहादुर और अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर रिक्त रह गये पदों पर नियुक्ति देने की मांग की है।

याचिका पर जस्टिस आर एस आर मौर्या सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता का कहना था कि कांस्टेबल भर्ती का अंतिम चयन परिणाम चार जुलाई 2015 को घोषित किया गया। इसमें 125 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गयी। 89 अभ्यर्थी ऐेसे थे जिन्होंने होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष का अनुभव पूरा नहीं किया था उनका भी चयन रोक दिया गया।

पहले बैच में कुल 16747 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया मगर इसमें से 9014 ने ज्वाइन नहीं किया। मांग की गयी कि रिक्त रह गये इन पदों पर याचीगण को नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले पर जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई आठ दिसम्बर को होगी।



Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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