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सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मामला, बोर्ड अध्यक्ष को तीन सप्ताह का समय मिला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक कालेजों में सहायक अध्यापक हिन्दी व अन्य विषयों में बाद में चयनित 508 अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के आदेश का पालन करने के लिए माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को तीन सप्ताह का समय दिया हैै।

Anoop Ojha
Published on: 17 Jan 2019 6:59 PM IST
सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मामला, बोर्ड अध्यक्ष को तीन सप्ताह का समय मिला
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक कालेजों में सहायक अध्यापक हिन्दी व अन्य विषयों में बाद में चयनित 508 अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के आदेश का पालन करने के लिए माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को तीन सप्ताह का समय दिया हैै। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो हाजिर होकर कारण बताये कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना करने के आरोप निर्मित किया जाए। याचिका की सुनवाई छह फरवरी को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने इलाहाबाद के कुंज बिहारी लाल व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विवेक मिश्र ने बहस की। कोर्ट ने 14 दिसम्बर 17 को चयनित 508 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया था जिसका पालन न किये जाने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।



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Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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