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कालेज प्रबंध समिति को तदर्थ नियुक्ति का अधिकारः हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट की धारा 16 (ई) (11) के तहत आयोग से नियमित नियुक्ति होने तक प्रबंध समिति को 11 माह के लिए तदर्थ/अस्थायी तौर

Anoop Ojha
Published on: 15 Nov 2017 2:49 PM GMT
कालेज प्रबंध समिति को तदर्थ नियुक्ति का अधिकारः हाईकोर्ट
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट की धारा 16 (ई) (11) के तहत आयोग से नियमित नियुक्ति होने तक प्रबंध समिति को 11 माह के लिए तदर्थ/अस्थायी तौर पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति का अधिकार है। ऐसे नियुक्त अध्यपकों को वेतन पाने का भी अधिकार है। किन्तु ऐसी निुयक्ति 11 माह से अधिक समय के लिए नहीं की जा सकती।

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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 11 माह के बीच नियमित नियुक्ति नहीं हो पाती तो प्रबंध समिति की संस्तुति पर 11 माह के लिए नियुक्त अध्यापक की अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है। कोर्ट ने डीआईओएस जौनपुर को निर्देश दिया है कि वह आदर्श इंटर कालेज इटाया जौनपुर में तदर्थ अध्यापक याची की नियुक्ति के अनुमोदन एवं वेतन भुगतान के संबंध में आदेश पारित करें।

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यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने सुशील कुमार यादव एवं अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। मामले के अनुसार उक्त कालेज में विज्ञान एवं समाजशास्त्र के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति के कारण दो पद खाली हुए। कालेज प्रबंध समिति ने नियमित नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजा किन्तु बोर्ड से नियुक्ति न होने पर प्रबंध समिति ने विज्ञापन जारी कर नियुक्ति आवेदन मांगे।

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याची की नियुक्ति तदर्थ रूप में की गयी परन्तु वेतन भुगतान न होने पर याचिका दाखिल कर याची ने कहा कि प्रबंध समिति को खाली पद रहने की दशा में अस्थायी नियुक्ति का अधिकार है और ऐसे अध्यापक को वेतन पाने का भी अधिकार है।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

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