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हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, माॅडल शाप में शराब पीने की पॉलिसी पर हो पुनर्विचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शराब की माॅडल शाॅप में बैठकर शराब पीने की अनुमति देने वाले लाइसेंस पर एक माह में पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है और आबकारी विभाग के सचिव से 30 अक्टूबर को अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

priyankajoshi
Published on: 22 Sept 2017 7:28 PM IST
हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, माॅडल शाप में शराब पीने की पॉलिसी पर हो पुनर्विचार
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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शराब की माॅडल शाॅप में बैठकर शराब पीने की अनुमति देने वाले लाइसेंस पर एक माह में पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है और आबकारी विभाग के सचिव से 30 अक्टूबर को अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को आबकारी अधिनियम की धारा 24 1⁄4 ए1⁄2 के तहत निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने अखिल भारतीय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय परिषद की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय नीति के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर रोक है। यदि सरकार के माॅडल शाॅप में शराब पीने की छूट दी जायेगी तो शराब पीकर वाहन चलाने से कैसे रोका जा सकता है। मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

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इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

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