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Prayagraj Violence: मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से माँगा जवाब
Prayagraj Violence: मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर पर चले बुलडोजर के मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट। (Social Media)
Prayagraj Violence: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) में शुक्रवार 10 जून को जुमे की नमाज (Juma prayer) के बाद भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद अहमद (mastermind javed ahmed) उर्फ जावेद पंप के घर पर चले बुलडोजर के मामले में हाईकोर्ट (High Court) ने यूपी सरकार (UP Government) से जवाब मांगा है।
अगली सुनवाई की तारीख 30 जून को मुकर्रर
मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा (Justice Anjani Kumar Mishra) और जस्टिस सैयद वाइज मियां (Justice Syed Waiz Mian) की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई की अगली तारीख 30 जून को मुकर्रर की गई है। याचिका में आरोपी जावेद की पत्नी परवीन फातिमा का कहना है कि यह मकान उनके नाम पर था जबकि नोटिस जावेद अहमद के नाम पर जारी किया गया था। याचिका में दोबारा मकान बनाकर दिए जाने और कथित तौर पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।
इन्हें बनाया गया पक्षकार
जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा और उनकी बेटी सुमैया फातिमा की ओर से दायर इस याचिका में यूपी सरकार, प्रयागराज मंडल के कमिश्नर, जिले के जिलाधिकारी व एसएसपी और प्रयागराज विकास प्राधिकारण को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा याचिका में पत्नी और बेटी को 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने की शिकायत भी की गई है।
बता दें कि बीते 12 जून को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority) ने करेली स्थित जावेद अहमद के घर के अवैध निर्माण के हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। प्राधिकरण ने इससे पहले मकान में रहने वाले लोगों को खाली करने का नोटिस दिया था। प्राधिकरण का कहना था कि जावेद ने जो दो मंजिला मकान बनाया है, वह अवैध है और इसका नक्शा अथॉरिटी से पास नहीं करवाया गया है। ध्वस्त किए गए मकान की अनुमानित कीमत पांच करोड़ रूपये बताई गई है। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद के घर से पुलिस को अवैध असलहे और आपत्तिनजक पोस्टर मिले थे।