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बायो मेडिकल कचरे का गलत तरीके से निस्तारण, HC ने मांगा जवाब

इलाहबाद हाईकोर्ट ने बायो मे़डिकल कचरे का गलत तरीके से निस्तारण करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है।

tiwarishalini
Published on: 30 Jun 2017 10:18 PM IST
बायो मेडिकल कचरे का गलत तरीके से निस्तारण, HC ने मांगा जवाब
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इलाहाबाद: इलाहबाद हाईकोर्ट ने बायो मेडिकल कचरे का गलत तरीके से निस्तारण करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है।

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने लॉ इंटर्न भानु प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

याचिका में कहा गया है कि शहर में मेडिकल कॉलेज, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल कचरे का गलत तरीके से निस्तारण किया जा रहा है।

इस कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और मेडिकल कचरा गलत तरीके से निस्तारित किया जाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। याचिका पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

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