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Lucknow: सीएम योगी को बड़ी राहत, मुकदमा दर्ज किये जाने वाली याचिका इलाहाबाद HC से खारिज

Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीएम योगी को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सीएम योगी के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया।

Rahul Singh Rajpoot
Published on: 30 Sept 2022 5:17 PM IST
Lucknow News In Hindi
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 मुकदमा दर्ज किए जाने वाली याचिका पर सीएम योगी को मिली बड़ी राहत।

Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को सीएम योगी के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। जस्टिस सुमित गोयल (Justice Sumit Goel) की सिंगल बेंच यह याचिका ख़ारिज की है। इससे पहले मऊ की जिला अदालत ने भी याची की याचिका को खारिज कर दिया था। जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई।

ये है पूरा मामला?

दर्शन मऊ जिले के रहने वाले कौन किशोर शर्मा ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने की याचिका मऊ जिला न्यायालय में दायर की थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि उन्होंने राजस्थान के अलवर जिले में जो भाषण दिया था उसे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसलिए कोर्ट इस मामले में परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश जारी करें।

केस की सुनवाई के बाद मऊ की जिला अदालत ने सीएम योगी के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने की याचिका खारिज कर दी थी, जिसको चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दिया था लेकिन उन्हें वहां भी कोई राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से एडीशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट एके संड पेश हुए थे।



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Deepak Kumar

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