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हाईकोर्ट : लोक सेवा आयोग जारी करे RO/ ARO की परीक्षा की प्रतीक्षा सूची

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. लोक सेवा आयोग को 2013 की आर.ओ., ए.आर.ओ. परीक्षा की 3 माह के भीतर प्रतीक्षा सूची जारी करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि खाली पदों को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरा जाय। कोर्ट ने कहा है कि त्रिलोकी नाथ मिश्र

Anoop Ojha
Published on: 8 March 2018 6:39 PM IST
हाईकोर्ट : लोक सेवा आयोग जारी करे RO/ ARO की परीक्षा की प्रतीक्षा सूची
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. लोक सेवा आयोग को 2013 की आर.ओ., ए.आर.ओ. परीक्षा की 3 माह के भीतर प्रतीक्षा सूची जारी करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि खाली पदों को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरा जाय। कोर्ट ने कहा है कि त्रिलोकी नाथ मिश्र केस में कोर्ट ने 15 नवम्बर 1999 के शासनादेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत आयोग को प्रतीक्षा सूची न तैयार करने की छूट दी गयी थी। कोर्ट ने कहा कि शासनादेश रद्द होने के बाद आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी न करने का कोई औचित्य नहीं है।

यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल तथा जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आजमगढ़ के विनय कुमार सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।याचिका पर अधिवक्ता आर.के.एस. चैहान व एम.के. सिंह ने बहस की।याची का कहना है कि आयोग ने आर.ओ., ए.आर.ओ. 2013 की परीक्षा में 283 अंक से अधिक पाने वाले 368 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। किन्तु 317 ने ही पद भार ग्रहण किया। शेष पद खाली रह गए। याची ने भी 283 अंक प्राप्त किये है।

प्रतीक्षा सूची तैयार न होने के कारण पद खाली रह गए, उन्हें भरा नहीं जा सका। शासनादेश रद्द होने के बाद प्रतीक्षा सूची जारी न करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि त्रिलोक नाथ सिंह के फाइनल हो चुका है, जिसे किसी कोर्ट से निरस्त नहीं किया गया है। तो आयोग की प्रतीक्षा सूची से खाली पदों को भरने का अवसर न देने का औचित्य नहीं है।



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Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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