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इविवि हास्टल में छात्र की हत्या को लेकर प्रशासन व कुलसचिव की कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय केपीयूसी छात्रावास में छात्र रोहित शुक्ल की हत्या को लेकर कायम जनहित याचिका पर मुख्य सचिव व अन्य

Anoop Ojha
Published on: 22 April 2019 3:15 PM GMT
इविवि हास्टल में छात्र की हत्या को लेकर प्रशासन व कुलसचिव की कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय केपीयूसी छात्रावास में छात्र रोहित शुक्ल की हत्या को लेकर कायम जनहित याचिका पर मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियां ने कार्यवाही रिपोर्ट के साथ कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने भी हास्टलों को खाली कराने सहित उठाये गये सुरक्षा कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल किया।

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कोर्ट ने डीएम व एसएसपी प्रयागराज की हाजिरी माफ कर दी, किन्तु अगली सुनवाई की तिथि 17 मई को कुलसचिव को हाजिर होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति आर. आर. अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।

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अगली सुनवाई 17 मई को होगी। हास्टल में छात्र की हत्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने हास्टलों में अपराध पर कुलसचिव को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी थी। इसके साथ ही डीएम-एसएसपी को तलब किया था और मुख्य सचिव, डीजीपी व अन्य अधिकारियों से बढ़ते अपराध व कानून व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा था।

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कोर्ट ने एसएसपी से पूछा था कि हास्टलों में आपराधिक घटनायें कैसे हो रही है। शहर की कानून व्यवस्था इतनी खराब स्थिति में कैसे है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। सरकार ने कोर्ट को अपराधों पर नियंत्रण के उठाये गये कदमां की जानकारी दी और ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

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