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मथुरा/वृन्दावन: यमुना किनारे खादर भूमि पर निर्माण के ध्वस्तीकरण पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन में यमुना किनारे खादर भूमि पर हुए निर्माण के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और मंडलायुक्त आगरा को 3 माह में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण कार्यवाही के खिलाफ अपील निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन में यमुना किनारे खादर भूमि पर हुए निर्माण के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और मंडलायुक्त आगरा को 3 माह में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण कार्यवाही के खिलाफ अपील निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने विनोद कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता राघवेंद्र प्रसाद मिश्र का कहना है कि खादर क्षेत्र गावसभा में है। जिसमे गांव सभा ने विकास किया है, भवन बने हुए है, आबादी बस गई है।
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हाई कोर्ट ने आयुक्त को अपील निर्णीत करने का निर्देश दिया था। किंतु अपील गुणदोष पर तय न कर मियाद से बाधित करार देते हुए खारिज कर दी गई। कोर्ट ने आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया है और पक्षो को सुनकर गुणदोष पर तय करने का निर्देश दिया है।
सरकार की तरफ से कहा गया कि एनजीटी ने खादर एरिया को निर्माण मुक्त रखने का आदेश दिया है और कहा है कि इस एरिया में अवैध निर्माण हटाये जाय। जिसके तहत ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक आयुक्त अपील तय न कर दे ध्वस्तीकरण कार्यवाही नही की जायेगी।
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