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UP Shikshak Bharti: 6800 शिक्षकों की चयन सूची रद्द, पूरी लिस्ट की फिर होगी समीक्षा

UP Shikshak Bharti: कोर्ट ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकारियों ने आरक्षण तय करने में कई अवैध काम भी किए हैं

Jugul Kishor
Published on: 14 March 2023 8:51 AM GMT (Updated on: 14 March 2023 9:42 AM GMT)
UP Shikshak Bharti: 6800 शिक्षकों की चयन सूची रद्द, पूरी लिस्ट की फिर होगी समीक्षा
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UP Shikshak Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार को एक जनवरी 2020 को जारी चयन सूची की समीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने 6800 शिक्षकों की चयन सूची भी रद्द कर दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि समीक्षा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा न हो।

117 याचिकाओं के निस्तारण के बाद सुनाया फैसला

जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने 117 याचिकाओं का निस्तारण करने के बाद यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकारियों ने आरक्षण तय करने में कई अवैध काम भी किए हैं। एटीआरआई 2019 में शामिल होने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अंक और विवरण में कोई स्पष्टता नहीं थी। राज्य के अधिकारियों ने इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया।

6800 शिक्षकों की चयन सूची रद्द

कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वर्ष 2019 में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद 1 जून 2020 को जारी चयन सूची की अगले तीन माह के भीतर समीक्षा कर उचित आरक्षण तय किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 को जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से नियुक्त और वर्तमान में एटीआरआई 2019 के आधार पर चयनित और विभिन्न जिलों में तैनात शिक्षक तब तक काम करते रहेंगे, जब तक अधिकारी चयन सूची को संशोधित करते हैं।

Jugul Kishor

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