TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

इलाहाबाद हाईकोर्ट : गोहत्या के आरोपी की प्राथमिकी रद्द करने से इंकार

Anoop Ojha
Published on: 19 Jun 2018 7:36 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट : गोहत्या के आरोपी की प्राथमिकी रद्द करने से इंकार
X

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के असनौली थाना क्षेत्र के गुरफान के खिलाफ गो हत्या के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इन्कार कर दिया, किन्तु अन्तरिम राहत देते हुए कहा कि यदि आरोपी को अपराध की सजा सात साल से कम मिलने वाली हो तो पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1)बी के उपबंधों का पालन करते हुए गिरफ्तार न करे।

यह भी पढ़ें .....इलाहाबाद हाईकोर्ट : एचआईवी पीड़ित को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक ही प्रभावी रहेगा। यह आदेश जस्टिस बी.के. नारायण तथा न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने गुरफान की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि यदि वह दोषी भी करार कर दिया जाता है तो भी उसे सात साल से अधिक की सजा नहीं होगी। दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के तहत सात साल से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।



\
Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story